पति-पत्नी सेक्स की डिमांड एक दूसरे से नहीं तो किससे करेंगे? दंपति के विवाद पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

husband and wife sex demand from each other: यदि कोई यातना या हमला किया गया है, तो वह दहेज की किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि आवेदक क्रमांक 1 की सेक्स की इच्छाओं को ऑपोजिट पार्टी क्रमांक 3 की तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया।'

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  • Publish Date - October 11, 2024 / 06:30 PM IST,
    Updated On - October 11, 2024 / 06:30 PM IST

प्रयागराज: husband and wife sex demand from each other: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन सुख को पति-पत्नी के बीच जारी झगड़े की वजह बताते हुए मामले को खारिज कर दिया है। दरअसल, उच्च न्यायालय में एक महिला की तरफ से पति के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई हो रही थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने यातना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इस मालले पर सुनावाई के दौरान कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा, ‘पीड़ित के बयान और FIR की बारीकी से जांच से पता चलता है कि यदि कोई यातना या हमला किया गया है, तो वह दहेज की किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि आवेदक क्रमांक 1 की सेक्स की इच्छाओं को ऑपोजिट पार्टी क्रमांक 3 की तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया।’

जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा, ‘…यह जाहिर है कि विवाद पार्टियों के सेक्स को लेकर एकमत नहीं होने की वजह से है। जिसके कारण दोनों के बीच विवाद था और उस विवाद के कारण तत्काल FIR दर्ज कराई गई थी…।’ रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, ‘अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से और महिला अपने पति से सेक्स की मांग नहीं करेगी, तो सभ्य समाज में वह यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहां जाएंगे।’

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महिला ने लगाए पति के नग्न घूमने के आरोप

बताया जा रहा है कि दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी। पुरुष और उसके परिवार ने कथित तौर पर महिला से दहेज की मांग की। महिला के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ हिंसा की गई थी। महिला ने भी कहा कि पति को शराब पीन की लत है, साथ ही वह उससे अप्राकृतिक सेक्स की मांग करता है।

महिला ने ये भी आरोप लगाए थे कि पति पोर्न फिल्में देखता है और उसके सामने बगैर कपड़ों के घूमता है, हस्तमैथुन करता है। जब उसने इन बातों पर आपत्ति जताई, तो पति ने कथित तौर पर उसके साथ हिंसा की। महिला के आरोप थे कि सिंगापुर में भी पति ने उसे यातना दी थी। इसके बाद पति और उसके परिवार के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।

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पति और उसका परिवार पहुंचा कोर्ट

इसके बाद पति और उसका परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट का यह मानना था कि पत्नी ने पति और उसके परिवार पर यातना के अस्पष्ट आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कहा, ‘किसी भी घटना में ओपोजिट पार्टी क्रमांक 3 को चोट नहीं पहुंची है। ऐसे में मामले के तथ्यों से कोर्ट की राय से किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता का अपराध है…।’

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