not to conduct interviews for Group 'C' posts

Sarkari Naukari: समूह ‘ग’ के पदों के लिए अब नहीं होगा साक्षात्कार, सीधी होगी भर्ती, राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला

Sarkari Naukari: समूह 'ग' के पदों के लिए अब नहीं होगा साक्षात्कार, सीधी होगी भर्ती, राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला

Edited By :   Modified Date:  March 3, 2023 / 12:01 AM IST, Published Date : March 2, 2023/11:06 pm IST

not to conduct interviews for Group ‘C’ posts

देहरादून, दो मार्च । उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए समूह ‘ग’ के तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए साक्षात्कार न लेने तथा वर्तमान पेराई सत्र के लिए पिछले साल के गन्ना मूल्य को यथावत रखे जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए।

उन्होंने बताया कि समूह ‘ग’ की परीक्षाओं में साक्षात्कार हटाए जाने से प्रतियोगी परीक्षाओं में एकरूपता, शुचिता एवं पारदर्शिता बनी रहेगी तथा समय से भर्तिया होंगी जिससे कार्मिक प्रबंधन सुदृढ़ होगा। साक्षात्कार प्रक्रिया को हटाने के लिए समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन नियमावली, 2023 लागू की जा रही है।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में की गयी घोषणा के एक दिन बाद ही मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी।

वहीं, एक अन्य निर्णय में, वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिल द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने के लिए राज्य परामर्शी समिति द्वारा पिछले पेराई सत्र का राज्य परामर्शित मूल्य यथावत रखे जाने की संस्तुति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी । उक्त संस्तुति के क्रम में पेराई सत्र 2022-23 के लिए अगेती प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल जबकि सामान्य प्रजाति के लिए 345 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने 28 से 30 मार्च तक, 25 से 27 मई तक और 26 से 28 जून तक उत्तराखंड में होने वाली जी-20 की बैठकों के प्रस्तावित आयोजनों के लिए विभिन्न कार्यों की स्वीकृति के वास्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति के गठन को भी मंजूरी दे दी।

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राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में यात्री की मृत्यु, घायल व गंभीर रूप से घायल होने पर दी जाने वाली दुर्घटना राहत राशि वितरित करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया।