FSSAI Registration। Image Credit: IBC24 File Image
नई दिल्ली। FSSAI Registration: FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की एक ऑटोनोमस स्टैच्यूटरी बॉडी है जो देश में फूड की सुरक्षा और स्टैंडर्ड को मेनटेन करने का काम करती है। भारत में फूड हाइजीन और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और इसे मॉनिटर करने के लिए 2008 में एफएसएसएआई को शुरू किया गया। यह 2011 से फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई थी और तब से ही सभी खान पान की चीजों की सुरक्षा के लिए यह संस्था ही जिम्मेदार है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या काम होते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खोलने के बाद ‘ऑनलाइन पंजीकरण’ पर क्लिक करें और आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद घोषणा स्वीकार करें, राज्य का चयन करें और फिर व्यवसाय का।
फिर आपको अपने खाद्य पदार्थ के अनुसार वेबसाइट पर दी गई सूची में से उत्पाद का चयन करना होगा।
सही विवरण चुनने के बाद आपको अपने टर्नओवर प्रकार के आधार पर फॉर्म भरना होगा। उदाहरण के लिए- फॉर्म ए का उपयोग एफएसएसएआई में मूल पंजीकरण के लिए किया जाता है।
फॉर्म भरने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा। प्रत्येक राज्य विभाग के लिए शुल्क का भुगतान अलग है लेकिन ज्यादातर मामलों में, यह विभाग में डीडी या नकदी भुगतान द्वारा किया जाता है। आवेदन जमा होने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने में 45-60 दिन लगते हैं। इस बीच, सरकार आपके आवेदन को उन संशोधनों के लिए वापस भेज सकती है जिन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करना
खाद्य सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देश तय करना
खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और प्रमाणन देना
खाद्य व्यवसायों की प्रयोगशालाओं के लिए दिशा-निर्देश तय करना
सरकार को नीति बनाने में सलाह देना
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाना