लखनऊ। कोरोना महामारी के मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस नही बढ़ाने का निर्देश जारी किया है, सरकार ने कहा है कि स्कूल साल 2020-21 सत्र में फीस बढ़ोतरी ना करें, स्कूल एडमिशन फीस भी 2019-20 का ही चार्ज करें। अगर किसी स्कूल ने इस साल बढ़ी फीस छात्रों से ली है, तो उसे अगले महीने की फीस में समायोजित करें।
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यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा है छात्रों से एक-एक महीने की फीस लें, 3-3 महीने के आधार पर फीस वसूलने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसे लेकर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए शैक्षिक सत्र 2019-20 में लागू शुल्क सरंचना ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लागू रहेगी। साथ ही बढ़ी दर पर शुल्क वसूल चुके स्कूलों को आगामी महीनों में रकम को समायोजित करना होगा। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में समस्त बोर्डो द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। समस्त विद्यालयों द्वारा नए प्रवेश एवं प्रत्येक कक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 में लागू शुल्क सरंचना ही शैक्षिक सत्र 2020-21 में लागू रहेगी।
— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) April 27, 2020