Final result of CG SI Recruitment Exam 2018 will be released on Diwali: रायपुर: पिछले छह सालों से पुलिस उपनिरीक्षक परिणाम के प्रतीक्षा कर रहे छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों को राज्य सरकार दीवाली से पहले धनतेरस पर ही बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके संकेत किसी और ने नहीं बल्कि विभाग प्रमुख यानी गृहमंत्री विजय शर्मा ने खुद ही दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रिप्लाई करते हुए दीवाली के पहले ही पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परिणामों के घोषणा की बात कही है। हालांकि कुछ दिन पहले जब आंदोलनरत उम्मीदवारों ने गृहमंत्री से इस संबंध में भेंट की थी तब भी उन्होंने सभी को दिवाली तक इंतज़ार करने को कहा था।
दरअसल 2018 में संपन्न हुए एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के लिए उम्मीदवार लम्बे वक़्त से आंदोलनरत है। उन्हें इस बारे में कई दफे आश्वासन मिल चुका है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा सकी है। अभ्यर्थी न सिर्फ सड़क पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी मोर्चा संभाले हुए है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हुए है। इस बारे में जब एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एसआई भर्ती को लेकर पोस्ट किया था, उसमे खुद गृहमंत्री विजय शर्मा ने रिप्लाई करते हुए 28 तारीख की बात कही। इतना ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी उन्होंने मैसेज करते हुए जल्द रिजल्ट जारी होने की बात कही है।
Final result of CG SI Recruitment Exam 2018 will be released on Diwali: ऐसे में जब खुद गृहमंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई दिवाली से पहले भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को यह सौगात मिल पायेगी या फिर उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है?
बता दें कि, पिछले महीने सितम्बर में बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किये जाने कि याचिका को ख़ारिज कर दिया था। याचिका के खारिज होने के बाद छात्रों में जल्द रिजल्ट जारी होने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए कहा था कि, असफल होने वाले अभ्यर्थी अब क्वैस करने की अपील नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट डबल बेंच में याचिका लगाई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था।