अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन पर दंगे के आरोपियों पर अभियोग लगाना कठिन बनाया |

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन पर दंगे के आरोपियों पर अभियोग लगाना कठिन बनाया

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन पर दंगे के आरोपियों पर अभियोग लगाना कठिन बनाया

:   Modified Date:  June 28, 2024 / 11:16 PM IST, Published Date : June 28, 2024/11:16 pm IST

वाशिंगटन, 28 जून (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले से कैपिटल (संसद) दंगा के आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का अभियोग लगाना कठिन कर दिया है।

सरकार ने मामले में यह आरोप सैकड़ों आरोपियों पर लगाया है जिनमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं।

न्यायालय ने तीन के मुकाबले छह न्यायधीशों के बहुमत से फैसला सुनाया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाने के लिए यह सबूत भी शामिल होना चाहिए कि प्रतिवादियों ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया था। यह कानून 2002 में एनरॉन कॉरपोरेशन के पतन का कारण बने वित्तीय घोटाले के जवाब में लाया गया था।

अदालत के इस फैसले के बाद छह जनवरी 2021 को कैपिटल (अमेरिकी संसद भवन) पर हिंसक हमला करने वाले कुछ लोग ही उस श्रेणी में आते हैं।

इस निर्णय का उपयोग ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों द्वारा यह दावा करने के लिए किया जा सकता है कि न्याय विभाग ने कैपिटल दंगा के प्रतिवादियों के साथ अनुचित व्यवहार किया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत के फैसले का वाशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विशेष वकील जैक स्मिथ ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति पर लगे आरोपों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एपी धीरज रंजन

रंजन

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)