असांज के प्रत्यर्पण पर अमेरिका के वादे पर्याप्त नहीं : वकील |

असांज के प्रत्यर्पण पर अमेरिका के वादे पर्याप्त नहीं : वकील

असांज के प्रत्यर्पण पर अमेरिका के वादे पर्याप्त नहीं : वकील

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 PM IST
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Published Date: October 28, 2021 8:51 pm IST

लंदन, 28 अक्टूबर (एपी) विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के एक वकील ने बृहस्पतिवार को अपनी दलीलों में कहा कि प्रत्यर्पण की स्थिति में अमेरिका द्वारा किए गए वादे उनके मुवक्किल के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के जोखिम का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

अमेरिका ने कहा है कि यदि असांज को उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो उन्हें कठोर जेल स्थितियों में नहीं रखा जाएगा।

ब्रिटिश उच्च न्यायालय में दो दिवसीय सुनवाई के दौरान असांज के वकील एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक उनके मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें जासूसी के आरोपों में मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।

अमेरिका सरकार ब्रिटेन की एक निचली अदालत के पहले के फैसले को निरस्त करने की मांग कर रही है, जिसने एक दशक पहले विकीलीक्स के गुप्त अमेरिकी सैन्य दस्तावेजों के प्रकाशन पर असांज के प्रत्यर्पण के अमेरिकी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। जिला न्यायाधीश वैनेसा बाराइट्सर ने फैसला सुनाया था कि अगर असांज को अमेरिका की कठोर जेल परिस्थितियों में रखा जाता है तो वह आत्हमहत्या कर सकते हैं।

बुधवार को, अमेरिका सरकार के एक वकील ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने वादा किया है कि असांज को कठोर जेल परिस्थितियों में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर असांज को दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें उनके गृह देश ऑस्ट्रेलिया में अपनी सजा काटने की अनुमति दी जाएगी।

लेकिन फिट्जगेराल्ड ने कहा कि अमेरिका द्वारा किए गए वादे असांज के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के जोखिम का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

पचास वर्षीय असांज को फिलहाल लंदन की उच्च सुरक्षा वाली बेलमर्श जेल में रखा गया है। आज वह सुनवाई में शामिल नहीं हुए। हालांकि, बुधवार को वह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे।

इंग्लैंड के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश लॉर्ड चीफ जस्टिस इयान बर्नेट सहित दो न्यायाधीशों के समक्ष दो दिवसीय सुनवाई आज समाप्त हो रही है, लेकिन हफ्तों तक फैसले की उम्मीद नहीं है। हारने वाला पक्ष ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की मांग कर सकता है।

एपी नेत्रपाल पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)