अमेरिकी न्यायाधीश ने संघीय अनुदान रोकने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई |

अमेरिकी न्यायाधीश ने संघीय अनुदान रोकने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई

अमेरिकी न्यायाधीश ने संघीय अनुदान रोकने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई

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Modified Date: January 29, 2025 / 10:35 AM IST
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Published Date: January 29, 2025 10:35 am IST

वाशिंगटन, 29 जनवरी (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने संघीय अनुदान और ऋण रोकने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लोरेन एल. अलीखान ने प्रशासन के इस फैसले के प्रभावी होने से कुछ ही मिनट पहले मंगलवार दोपहर को इस पर रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर सोमवार दोपहर तक रोक लगाई गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने संघीय व्यय की समग्र वैचारिक समीक्षा शुरू करते हुए यह रोक लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के कारण वे संगठन चिंतित हो गए हैं जो वित्तीय रूप से संघीय अनुदानों एवं ऋण पर निर्भर हैं।

संघीय न्यायाधीश के इस फैसले से करदाताओं के पैसे पर नियंत्रण को लेकर संवैधानिक टकराव का मंच तैयार हो गया हैं

प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ऋण और अनुदान को रोकने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि खर्च ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेशों के अनुरूप हो। ये अनुदान एवं ऋण स्थानीय सरकारों, विद्यालयों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय जीवनरेखा हैं।

ट्रंप जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षा हटाना चाहते हैं तथा विविधता, समानता और समावेशन के प्रयासों को समाप्त करना चाहते हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को मनमाना और अवैध बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा विनियोजित खर्च को एकतरफा तरीके से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

एपी सिम्मी मनीषा

मनीषा

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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