न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की ट्रंप की याचिका प्रधान न्यायाधीश ने खारिज की |

न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की ट्रंप की याचिका प्रधान न्यायाधीश ने खारिज की

न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की ट्रंप की याचिका प्रधान न्यायाधीश ने खारिज की

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Modified Date: March 18, 2025 / 10:34 PM IST
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Published Date: March 18, 2025 10:34 pm IST

वाशिंगटन, 18 मार्च (एपी) अमेरिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच टकराव के एक असाधारण प्रदर्शन में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने संघीय न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग को खारिज कर दिया।

इससे कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यायाधीश को हटाने की मांग की, जिन्होंने राष्ट्रपति की निर्वासन योजनाओं के खिलाफ फैसला सुनाया था।

रॉबर्ट्स ने एक बयान में कहा, “दो शताब्दियों से अधिक समय से यह स्थापित है कि न्यायिक निर्णय के संबंध में असहमति के लिए महाभियोग उचित प्रतिक्रिया नहीं है।” उन्होंने कहा, “उस उद्देश्य के लिए सामान्य अपीलीय समीक्षा प्रक्रिया मौजूद है।”

मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स ई. बोसबर्ग को एक अनिर्वाचित “उपद्रवी और आंदोलनकारी” बताया।

बोसबर्ग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें युद्धकालीन प्राधिकारियों के अधीन निर्वासन उड़ानों को अवरुद्ध कर दिया गया था।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “उन्होंने कुछ भी नहीं जीता! मैं कई कारणों से जीता, एक भारी जनादेश के साथ, लेकिन अवैध आव्रजन से लड़ना इस ऐतिहासिक जीत का नंबर एक कारण हो सकता है।”

उन्होंने कहा, “मैं बस वही कर रहा हूं, जो मतदाता मुझसे करवाना चाहते हैं। इस न्यायाधीश पर, उन कई भ्रष्ट न्यायाधीशों की तरह, जिनके सामने मुझे पेश होने के लिए मजबूर किया जाता है, महाभियोग चलाया जाना चाहिए!!!”

ट्रंप के इस पोस्ट ने न्यायपालिका के साथ उनके टकराव को बढ़ा दिया है, जो उनके प्रशासन के आक्रामक एजेंडे पर कुछ अवरोधकों में से एक रही है।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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