श्रीलंका की अदालत ने कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु को सजा सुनाई |

श्रीलंका की अदालत ने कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु को सजा सुनाई

श्रीलंका की अदालत ने कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु को सजा सुनाई

Edited By :  
Modified Date: January 9, 2025 / 06:47 PM IST
,
Published Date: January 9, 2025 6:47 pm IST

कोलंबो, नौ जनवरी (भाषा) कोलंबो मजिस्ट्रेट अदालत ने 2016 में इस्लाम को लेकर की गई टिप्पणियों के मामले में एक कट्टरपंथी श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु को बृहस्पतिवार को नौ महीने के कारावास की सजा सुनाई।

कोलंबो के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पासन अमरसेना ने भिक्षु गैलागोडा अथथे ज्ञानसारा (49) पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पिछले वर्ष मार्च में ज्ञानसारा को उच्च न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ज्ञानसारा को पांच महीने बाद अपील न्यायालय के जरिये रिहाई मिल गई थी।

भिक्षु (जो 2012 से मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी अभियान चला रहा था) को मार्च 2016 में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई टिप्पणियों के लिए आरोपित किया गया था।

आज ज्ञानसारा को जो सजा सुनाई गई वह अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने को लेकर थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ज्ञानसारा ने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक विघटन पैदा किया था।

ज्ञानसारा को 2018 में अदालत की अवमानना ​​के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे राष्ट्रपति से क्षमादान मिल गया था।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers