इमरान खान को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया संवैधानिक, होगा अविस्वास प्रस्ताव से सामना

होगा अविस्वास प्रस्ताव से सामना! SC of Pakistan declares the deputy speaker’s ruling unconstitutional in a unanimous judgment

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  • Publish Date - April 7, 2022 / 09:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

इस्लामाबाद: SC of Pakistan declares  पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।कोर्ट ने नेशनल असेंबली के विघटन सहित फैसले और उसके बाद उठाए गए कदमों को खारिज कर दिया है। बता दें कि अगले 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। यानी इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

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SC of Pakistan declares  सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा, वो मुझे और मेरी पार्टी को स्वीकार होगा। सूत्रों ने बताया कि कानूनी टीम ने नेशनल असेंबली (एनए) के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने 3 अप्रैल को पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

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पीएम इमरान खान ने कहा कि पीटीआई नए सिरे से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह देश में विदेशी साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली स्पीकर के फैसले से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संयुक्त विपक्ष ने एक बैठक बुलाई। सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम साढ़े सात बजे पीएमएल-एन अध्यक्ष के आवास पर हुई। बैठक में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पीएमएल-एन अध्यक्ष के आवास पर ही विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साथ सुनेंगे। फैसले के बाद विपक्ष संयुक्त रणनीति बनाएगा।

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