कोलंबो, चार नवंबर (भाषा) श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने 14 नवंबर को संसदीय चुनाव कराने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका को सोमवार को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 21 अक्टूबर को नागरिक समाज कार्यकर्ता प्रियंता हेराथ द्वारा दायर की गयी याचिका को हाथ में लिया था जिसमें कहा गया था कि नामांकन बंद होने की तिथि अर्थात 11 अक्टूबर से कम से कम पांच सप्ताह बाद चुनाव होना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि इसकी (चुनाव की) तिथि नामांकन की समाप्ति से सात सप्ताह से अधिक भी नहीं होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि ऐसे में चुनाव, 14 नवंबर की निर्धारित तिथि को नहीं बल्कि 15 नवंबर को होना चाहिए ।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नियमों का उल्लंघन चुनाव को असंवैधानिक बनाता है।
राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने 21 सिंतबर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के तत्काल बाद संसद को भंग कर दिया था।
यह मध्यावधि चुनाव निर्धारित समय अगस्त, 2025 से करीब 10 महीने पहले ही हो रहा है।
भाषा राजकुमार संतोष
संतोष
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