लाहौर, 21 जनवरी (एपी) पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने मंगलवार को पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया।
पंजाब सूबे की विधायिका द्वारा पारित कानून में पतंग उड़ाने वालों और पतंग निर्माताओं के लिए कारावास की सजा की अवधि बढ़ाने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने यह कदम दशकों पुराने वसंत त्योहार से पहले उठाया है।
पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध सबसे पहले 2005 में सूबे की राजधानी लाहौर में लगाया गया था। उस समय पतंगबाजी के दौरान मांझे से कम से कम 11 लोग घायल हो गए थे।
इस कानून के जरिये प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है। नया कानून वसंत त्योहार से पहले सूबे में प्रभावी होगा जिसमें पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करने की पंरपरा है।
सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया।
विधेयक के मुताबिक, कानून का उल्लंघन कर पतंग उड़ाने पर तीन से पांच साल तक कारावास और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
रहमान ने कहा कि पतंग और मांझे के निर्माताओं को कानून के तहत सात साल तक कारावास और 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
भाषा धीरज संतोष
संतोष
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)