पाकिस्तान ने आपातकालीन उपयोग के वास्ते कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी | Pakistan relaxes rules on purchase of Covid-19 vaccine for emergency use

पाकिस्तान ने आपातकालीन उपयोग के वास्ते कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी

पाकिस्तान ने आपातकालीन उपयोग के वास्ते कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : January 6, 2021/12:12 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, छह जनवरी (भाषा) पाकिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपयोग के मद्देनजर कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में टीके की खरीद के वास्ते सार्वजनिक खरीद नियामक प्राधिकरण (पीपीआरए) के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया।

फैसले के मुताबिक, टीके की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के पास पंजीकृत छह कंपनियों में से किसी भी कंपनी से खरीदी जा सकती है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ” संघीय मंत्रिमंडल ने नागरिकों की जान बचाने और आपातकालीन उपयोग के आधार पर टीके की खरीद को मंजूरी दी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खरीदी जाएगी।”

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने टीके की खरीद के लिए 15 करोड़ डॉलर की राशि आवंटित की थी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि पहले चरण में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

इस बीच, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 52 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 10,461 तक पहुंच गई जबकि 2,118 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक 4,92,594 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)