Arrest warrant against former PM Imran Khan

Arrest warrant against Imran Khan: पूर्व प्रधानमंत्री और पत्नी और 94 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें पूरा मामला

Arrest warrant against Imran Khan: पाकिस्तान: इमरान खान, उनकी पत्नी और 94 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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Modified Date: December 3, 2024 / 12:09 AM IST
Published Date: December 2, 2024 11:45 pm IST

इस्लामाबाद: arrest warrant against Imran Khan, पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के समर्थकों द्वारा पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में किए गए प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और 93 अन्य के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Arrest warrant against Imran Khan ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के लिए ‘‘अंतिम आह्वान’’ किया था जिसमें उनकी और अन्य नेताओं को रिहा करने, आठ फरवरी के चुनावों में पीटीआई की जीत को मान्यता देने के अलावा 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई थी। 26वें संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया था।

इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) में 96 संदिग्धों की सूची सौंपी, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं जैसे इमरान खान, बुशरा बीबी, गंडापुर, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर, पार्टी अध्यक्ष गौहर खान, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान और कई अन्य नेताओं के नाम शामिल था।

इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था और एटीसी न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए खान सहित 96 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

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