लाहौर, 11 सितंबर। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने करोड़ों डॉलर के धन शोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज की कंपनी के 13 बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है। मीडिया में रविवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई।
यह आदेश संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने सात सितंबर को जारी किया था। ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, जांच अधिकारी ने सुलेमान से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के 13 बैंक खातों का ब्योरा अदालत को सौंपा।
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एफआईए ने प्रधानमंत्री शहबाज और उनके बेटों- हमजा शहबाज (पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री) और सुलेमान- के खिलाफ 14 अरब रुपये से अधिक के धन शोधन के आरोप में मामला दर्ज किया है।
सुलेमान 2019 से फरार है और ब्रिटेन में है। शहबाज अक्सर कहते रहे हैं कि सुलेमान वहां परिवार से जुड़े कारोबार की देखरेख करते हैं।
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खबर में कहा गया है कि न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि सुलेमान अभी भी फरार है और उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए उसकी चल और अचल संपत्तियों के अलावा इन 13 बैंक खातों से लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है।
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