पाकिस्तान: इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज |

पाकिस्तान: इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज

पाकिस्तान: इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज

:   Modified Date:  November 26, 2024 / 09:30 PM IST, Published Date : November 26, 2024/9:30 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 26 नवंबर (भाषा) विरोध मार्च के दौरान एक पुलिस अधिकारी की हत्या में कथित भूमिका को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पंजाब पुलिस के अनुसार, सोमवार को ‘पीटीआई’ प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में हकला इंटरचेंज पर कांस्टेबल मुहम्मद मुबाशिर बिलाल की मौत हो गई।

पंजाब पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में तैनात बिलाल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति कर्तव्यों का पालन करते समय ‘उपद्रवियों की हिंसा’ के कारण घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।’’

पुलिस की शिकायत के आधार पर तक्षशिला पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें खान, खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और ‘पीटीआई’ नेता सालार खान काकर और शाहिद खटक को नामित किया गया।

प्राथमिकी में पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ आतंकवाद रोधी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल हैं। प्राथमिकी में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमला खान और ‘पीटीआई’ के अन्य नेताओं के नेतृत्व में एक पूर्व-निर्धारित आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

भाषा संतोष देवेंद्र

देवेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)