Now the people here will be able to die of their own free will

अब अपनी मर्जी से मर सकेंगे यहां के लोग, लेकिन इन शर्तों को करना होगा पूरा, सरकार ने लागू किया इच्छा-मृत्यु कानून

Now the people here will be able to die of their own free will

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : November 7, 2021/4:27 pm IST

वेलिंग्टन: able to die of their own free will न्‍यूजीलैंड में रविवार को इच्‍छा-मृत्‍यु का कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब व्यक्ति इच्‍छा-मृत्‍यु की मांग कर सकता है। इस कानून के तहत केवल उन्हीं व्यक्ति को इच्‍छा-मृत्‍यु मिलेगी, जो किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। किसी भी व्‍यक्ति को इच्‍छा मृत्‍यु देने के लिए कम से कम दो डॉक्टरों की सहमति आवश्यक है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लग्ज़मबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया में ही इच्‍छा मृत्‍यु को कानूनी मान्‍यता दी गई है।

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able to die of their own free will बता दें कि न्‍यूजीलैंड में इच्‍छा मृत्‍यु के लिए कानून लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह के दौरान 65 फीसदी वोट इस कानून के पक्ष में डाले गए थे।

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किन देशों में है इच्छा मृत्यु का प्रावधान
अमेरिका – यहां सक्रिय इच्छा मृत्यु ग़ैर-क़ानूनी है, लेकिन ओरेगन, वॉशिंगटन और मोंटाना राज्यों में डॉक्टर की सलाह और उसकी मदद से ‘इच्छामृत्यु’ की इजाज़त है।
स्विट्ज़रलैंड – यहां ख़ुद से ज़हरीली सुई लेकर आत्महत्या करने की इजाज़त है, हालांकि इच्छा मृत्यु ग़ैर- क़ानूनी है।
नीदरलैंड्स – यहां डॉक्टरों के हाथों सक्रिय इच्छामृत्यु और मरीज की मर्ज़ी से दी जाने वाली मृत्यु पर दंडनीय अपराध नहीं है।बेल्जियम – यहां सितंबर 2002 से इच्छामृत्यु वैधानिक हो चुकी है।