इस्लामाबाद, 23 अक्टूबर (भाषा) पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटने पर एवेनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को सोमवार को नये सिरे से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया।
तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ लंदन में आत्म-निर्वासन में चार साल बिताने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए।
पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और वकील अमजद परवेज ने शरीफ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को शरीफ को 24 अक्टूबर तक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था ताकि वह गिरफ्तारी के डर के बिना अदालत में पेश हो सकें।
अपनी याचिकाओं में, शरीफ ने अनुरोध किया कि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर नये सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उचित फैसला किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है।
जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे।
भाषा शफीक अविनाश
अविनाश
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