इटली प्रशासन का सख्त नियम, आइसोलेशन में जाने से किया इनकार तो मरीज पर चलेगा हत्या का केस | Itli govt: If refused to go into isolation, the case of murder will run on the patient

इटली प्रशासन का सख्त नियम, आइसोलेशन में जाने से किया इनकार तो मरीज पर चलेगा हत्या का केस

इटली प्रशासन का सख्त नियम, आइसोलेशन में जाने से किया इनकार तो मरीज पर चलेगा हत्या का केस

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 PM IST
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Published Date: March 14, 2020 11:12 am IST

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अब अलग-अलग देश कई तरह के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में इटली प्रशासन ने हाल ही में मरीजों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई आइसोलेशन में जाने से इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ हत्या का केस चलाया जाएगा।

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इटली सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि गर किसी शख्स में कफ और फीवर जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण वाले लक्षण दिखाई पड़ते हैं और वो आइसोलेशन में जाने से इनकार कर देता है तो उस पर हत्या का मुकदमा चल सकता है। ऐसे मुकदमों में इटली में 21 साल तक की सजा हो सकती है।

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चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौत

बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें चीन में के बाद इटली में हुई है। यहां अब तक 17,660 मामले आ चुके हैं। वहीं बीमारी की चपेट में आकर 1,266 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वायरस पर लगाम कसने सरकार एक के बाद एक नए नियम लागू कर रही है।

वायरस के चलते लोग इस कदर खौफ में ही कि वे अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। इधर सरकार भी दवाइयों और खाने-पीने की दुकानों को छोड़कर सभी तरह के आउटलेट्स को बंद करवा दिया गया है। वहीं सरकार लगातार लोगों के अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहना ज्यादा सुरक्षित है।

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