इजराइल : शीर्ष अदालत ने आंतरिक सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर रोक लगाई |

इजराइल : शीर्ष अदालत ने आंतरिक सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर रोक लगाई

इजराइल : शीर्ष अदालत ने आंतरिक सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर रोक लगाई

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Modified Date: March 21, 2025 / 07:31 PM IST
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Published Date: March 21, 2025 7:31 pm IST

यरूशलम, 21 मार्च (एपी) इजराइल की शीर्ष अदालत ने देश की आंतरिक सुरक्षा सेवा एजेंसी ‘शिन बेट’ के प्रमुख को बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले पर शुक्रवार को अस्थाई तौर पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि ‘शिन बेट’ के प्रमुख रोनेन बार की बर्खास्तगी पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला नेतन्याहू मंत्रिमंडल के रोनेन को ‘शिन बेट’ के प्रमुख पद से बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद आया।

अदालत ने कहा कि वह रोनेन की बर्खास्तगी के फैसले पर आठ अप्रैल तक रोक लगा रही है और इस अवधि में उनकी अपील पर सुनवाई होगी।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि रोनेन की बर्खास्तगी 10 अप्रैल से प्रभावी होगी, लेकिन अगर उनकी जगह नया प्रमुख मिल जाता है, तो यह पहले भी प्रभावी हो सकती है।

इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने फैसला सुनाया है कि मंत्रिमंडल के पास रोनेन को बर्खास्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

हमास की ओर से इजराइल पर सात अक्टूबर 2023 को किए गए हमलों के संबंध में शिन बेट की रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी की विफलता की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नेतन्याहू सरकार की नीतियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिनके कारण यह हमला हुआ।

एपी

पारुल देवेंद्र

देवेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)