SEX से 24 घंटे पहले महिला और पुलिस को देनी होगी जानकारी, इस युवक के लिए कोर्ट का फरमान | Information to woman and police 24 hours before SEX, court order for this young man

SEX से 24 घंटे पहले महिला और पुलिस को देनी होगी जानकारी, इस युवक के लिए कोर्ट का फरमान

SEX से 24 घंटे पहले महिला और पुलिस को देनी होगी जानकारी, इस युवक के लिए कोर्ट का फरमान

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 PM IST
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Published Date: January 29, 2021 2:19 pm IST

लंदन, ब्रिटेन। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। लंदन में यौन उत्पीड़न के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि युवक को किसी भी महिला के साथ सेक्स करने से पहले उसे और पुलिस को 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी।

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सुनवाई के बाद ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा आरोपी युवक के खिलाफ सेक्सुअल रिस्ट्रेंट ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही आदेश दिया कि यदि आरोपी युवक किसी महिला से सेक्स करना चाहता हो तो उसे 24 घंटे पहले अपनी मंशा के बारे में संबंधित महिला और पुलिस को जानकारी देनी होगी।

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कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक के किसी महिला के साथ गैर जरूरी बातचीत पर भी रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सेक्सुअल रिस्ट्रेंट ऑर्डर एक सिविल आदेश होता है। यह आदेश ऐसे लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है, जिन पर दोष साबित नहीं हुआ हो लेकिन उनसे सोसायटी को खतरा होने की आशंका हो।

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जानें पूरा मामला

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 39 साल के युवक डीन डायर पर यौन हमलों के कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। एक महिला ने युवक पर आरोप लगाया था कि पार्टी के दौरान उसने गलत तरीके से टच किया था और विरोध करने पर रेप की धमकी दी थी।

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रिपोर्ट के अनुसार युवक पर 14 साल की एक एक लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश समेत यौन अपराध से जुड़े 7 आरोप हैं। हालांकि अब तक उसके खिलाफ किसी भी यौन अपराध में दोष साबित नहीं हुआ है।