(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 20 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत दी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई पूरी करने के बाद 10-10 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
खान (72) को पांच अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में हैं। तत्काल यह स्पष्ट नहीं है कि अब उन्हें रिहा किया जाएगा या नहीं।
इससे पूर्व बृहस्पतिवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना द्वितीय मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी किये जाने की याचिका खारिज कर दी थी।
तोशाखाना 2.0 के नाम से चर्चित यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि खान और उनकी पत्नी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी उपहारों को रियायती कीमतों पर अपने पास रख लिया एवं सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।
न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान को जमानत के बाद निचली अदालत में पेश होने का भी आदेश दिया और चेतावनी दी कि अदालत के साथ सहयोग नहीं करने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 13 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन इद्दत मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था। बीबी को 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी तथा उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से 2022 में खान की सरकार के गिर जाने के बाद से वह दर्जनों मामलों में फंस गये ।
भाषा यासिर राजकुमार
राजकुमार
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