उच्च न्यायालय ने इमरान खान, बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगाई |

उच्च न्यायालय ने इमरान खान, बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने इमरान खान, बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगाई

:   Modified Date:  September 18, 2024 / 07:51 PM IST, Published Date : September 18, 2024/7:51 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 18 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली अदालत के फैसला सुनाने पर बुधवार को रोक लगा दी।

यह घटनाक्रम खान और उनकी पत्नी द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई पर रोक लगाने और उन्हें बरी करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद सामने आया है।

भ्रष्टाचार रोधी अदालत खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि खान ने सरकारी खजाने को 50 अरब रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी। उन्हें हालांकि राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के फैसला सुनाने से रोक लगा दी।

आरोपियों के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में संशोधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता।

उन्होंने दलील दी कि इस मामले में संघीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई थी और नए संशोधनों में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो संघीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की पड़ताल नहीं कर सकता।

खान और बीबी के वकीलों ने कहा कि उन्हें इस मामले से बरी किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने इन मामलों से जुड़े पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

मामले की सुनवाई अभी जारी है और अब तक 35 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं तथा अब केवल जांच अधिकारी से ही आरोपी के वकीलों द्वारा जिरह की जानी है।

यह मामला मार्च, 2023 में अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा की गई जांच पर आधारित है।

भाषा देवेंद्र अमित

अमित

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers