Gay sex will get death penalty

समलैंगिक यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी मौत की सजा, यहां संसद में पारित हुआ कानून

Gay sex will get death penalty : बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। इस नए कानून का समर्थन करने वालों के अनुसार स्ळठज्फ एक्टिविटी को व्यापक श्रेणी में दंडित करने की जरूरत है।

Edited By :  
Modified Date: March 22, 2023 / 04:08 PM IST
,
Published Date: March 22, 2023 4:08 pm IST

Gay sex will get death penalty: एक तरफ कई देशों में जहां समलैंगिक रिश्तों को मंजूरी दी जा रही है। साथ ही अफ्रीका महादेश के कई देशों ने समलैंगिकता पर बैन लगा रखा है। इसी लिस्ट में अब युंगाडा भी शामिल हो गया है। मंगलवार (21 मार्च 2023) को यहां की संसद में LGBTQ के रूप में पहचान को अपराध ठहराने वाला एक कानून पारित किया। अगर कोई समलैंगिक यौन संबंध बनाते मिलता है तो इसे अपराध माना जाएगा। और उसको मौत तक की सजा दी जा सकती है।

दरअसल, इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक से अधिकारियों को वो शक्ति मिल जाएगी जिसके जरिए वो उन लोगों पर कहर बरपाने का काम करेगी जो पहले से ही कानूनी भेदभाव और भीड़ हिंसा का सामना कर रहे हैं। राइट्स ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार नया कानून केवल समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर ( LGBTQ) के रूप में पहचान करने वाला पहला कानून है।

अफ्रीकी राष्ट्र के पारंपरिक मूल्यों को LGBTQ से खतरा

Gay sex will get death penalty: बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। इस नए कानून का समर्थन करने वालों के अनुसार स्ळठज्फ एक्टिविटी को व्यापक श्रेणी में दंडित करने की जरूरत है। ऐसे लोग पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरा हैं। यह कानून सामान सेक्स के अलावा समलैंगिकता को बढ़ावा देने और उकसाने वालों पर भी लागू होगा। उन्हें भी कड़ी सजा देने का प्रावधान है।

गंभीर समलैंगिकता मामले में मिलेगी सजा-ए-मौत

कानून के तहत उल्लंघन के लिए गंभीर सजा का प्रावधान हैं। मौत की सजा के साथ-साथ आजीवन कारावास भी इसमें शामिल है। उग्र समलैंगिकता में 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक यौन संबंध शामिल है या जब अपराधी एचआईवी पॉजिटिव हो। वहीं इस बिल पर बहस के दौरान सांसद डेविड बहती ने कहा, ‘जो कुछ हो रहा है, उससे हमारा निर्माता भगवान खुश है… मैं अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए बिल का समर्थन करता हूं। यह हमारे देश की संप्रभुता के बारे में है, किसी को हमें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें डराना नहीं चाहिए।” इस कानून पर साइन करने के लिए इसे राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को भेजा जाएगा।

read more: ‘रूस में का बा’ जैसे गाना गाने वाले फेमस सिंगर की मौत, नदी में तैरती मिली लाश

read more:  9 महीने तक किया प्रेग्नेंट होने का नाटक, पकड़ में आई तो सुनाने लगी ‘नवजात के चोरी की कहानी’ मामला दर्ज