Gay sex will get death penalty: एक तरफ कई देशों में जहां समलैंगिक रिश्तों को मंजूरी दी जा रही है। साथ ही अफ्रीका महादेश के कई देशों ने समलैंगिकता पर बैन लगा रखा है। इसी लिस्ट में अब युंगाडा भी शामिल हो गया है। मंगलवार (21 मार्च 2023) को यहां की संसद में LGBTQ के रूप में पहचान को अपराध ठहराने वाला एक कानून पारित किया। अगर कोई समलैंगिक यौन संबंध बनाते मिलता है तो इसे अपराध माना जाएगा। और उसको मौत तक की सजा दी जा सकती है।
दरअसल, इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक से अधिकारियों को वो शक्ति मिल जाएगी जिसके जरिए वो उन लोगों पर कहर बरपाने का काम करेगी जो पहले से ही कानूनी भेदभाव और भीड़ हिंसा का सामना कर रहे हैं। राइट्स ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार नया कानून केवल समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर ( LGBTQ) के रूप में पहचान करने वाला पहला कानून है।
Gay sex will get death penalty: बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। इस नए कानून का समर्थन करने वालों के अनुसार स्ळठज्फ एक्टिविटी को व्यापक श्रेणी में दंडित करने की जरूरत है। ऐसे लोग पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरा हैं। यह कानून सामान सेक्स के अलावा समलैंगिकता को बढ़ावा देने और उकसाने वालों पर भी लागू होगा। उन्हें भी कड़ी सजा देने का प्रावधान है।
कानून के तहत उल्लंघन के लिए गंभीर सजा का प्रावधान हैं। मौत की सजा के साथ-साथ आजीवन कारावास भी इसमें शामिल है। उग्र समलैंगिकता में 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक यौन संबंध शामिल है या जब अपराधी एचआईवी पॉजिटिव हो। वहीं इस बिल पर बहस के दौरान सांसद डेविड बहती ने कहा, ‘जो कुछ हो रहा है, उससे हमारा निर्माता भगवान खुश है… मैं अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए बिल का समर्थन करता हूं। यह हमारे देश की संप्रभुता के बारे में है, किसी को हमें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें डराना नहीं चाहिए।” इस कानून पर साइन करने के लिए इसे राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को भेजा जाएगा।
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10 hours ago