ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के विरूद्ध 2015 का मुकदमा खत्म किया |

ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के विरूद्ध 2015 का मुकदमा खत्म किया

ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के विरूद्ध 2015 का मुकदमा खत्म किया

:   Modified Date:  October 25, 2024 / 06:16 PM IST, Published Date : October 25, 2024/6:16 pm IST

ढाका, 25 अक्टूबर (भाषा)बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और तीन अन्य के खिलाफ 2015 में 42 लोगों की मौत मामले में दर्ज मुकदमे को खत्म कर दिया।

जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की ओर से बुलाये गये राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई थी।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बांग्लादेश संबाद संगस्था’ की खबर के मुताबिक ढाका के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान ने इस संबंध में पुलिस द्वारा जमा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बृहस्पतिवार को यह आदेश सुनाया।

खबर के मुताबिक तीन अन्य आरोपी बीएनसपी की स्थायी समिति के सदस्य रफीकुल इस्लाम मिया, ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति इमाजुद्दीन अहमद और बीएनपी के पूर्व सलाहकार शमसीर मोबिन चौधरी के खिलाफ दर्ज मामले भी खारिज किए गए हैं।

जननेत्री परिषद अध्यक्ष ए बी सिद्दीकी की शिकायत के बाद ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दो फरवरी 2015 को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में अदालत ने गुलशन पुलिस थाना को मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

जांच अधिकारी ने पिछले महीने 21 तारीख को दाखिल रिपोर्ट में कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप सही साबित नहीं हुए हैं।

पिछले महीने 79 वर्षीय बीएनपी अध्यक्ष को पांच अन्य मामलों में बरी कर दिया था गया था जिनमें एक ‘फर्जी जन्मदिन मनाने’ और दूसरा युद्ध अपराधियों का समर्थन करने का मामला शामिल था।

भाषा धीरज माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)