ल्युब्ल्याना: Ban on gay marriage यूरोपीय देश स्लोवेनिया की एक शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि इस देश में समलैंगिक जोड़ों के शादी करने और बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध असंवैधानिक है और देश की संसद को छह महीने के भीतर कानून में संशोधन करने का आदेश दिया।
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Ban on gay marriage संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को दोनों मुद्दों पर बहुमत (6-3) का फैसला सुनाते हुए कहा कि स्लोवेनिया के कानून केवल विपरीत-लिंग के लोगों के बीच विवाह और गोद लेने की अनुमति देते हैं, जो भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक कानून का उल्लंघन है।
स्लोवेनियाई प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव को ‘‘एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को न तो पारंपरिक अर्थ के साथ और न ही परिवार की विशेष सुरक्षा के साथ उचित ठहराया जा सकता है।’’ स्लोवेनिया की अदालत का यह फैसला एक उदार राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों बाद आया है।
श्रम, परिवार और सामाजिक मामलों के मंत्री लुका मेसेक ने कहा कि अदालत ने सांसदों को मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए छह महीने का समय दिया, लेकिन आवश्यक बदलाव एक या दो सप्ताह में ही कर दिये जायेंगे।
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मेसेक ने कहा, ‘‘संवैधानिक न्यायालय ने हमें इसे करने का आदेश दिया है, और हम इसे बहुत खुशी के साथ करेंगे।’’ अदालत ने उन दो समलैंगिक जोड़ों की शिकायतों के बाद इस मुद्दे पर फैसला सुनाया जो शादी नहीं कर सके थे या बच्चों को गोद लेने के योग्य नहीं थे।
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