पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, राजद्रोह मामले में विशेष अदालत का फैसला | A special court hands death penalty to former Pakistani military dictator Pervez Musharraf in high treason case: Pakistan Media

पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, राजद्रोह मामले में विशेष अदालत का फैसला

पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, राजद्रोह मामले में विशेष अदालत का फैसला

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
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Published Date: December 17, 2019 7:12 am IST

पाकिस्तान: पाकिस्तान कि विशेष अदालत ने मंगलवार को राजद्रोह के मामले में पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को फैसला सुनाने से रोकने का आदेश दिया था। विशेष अदालत ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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गौरतलब है कि मुशर्रफ पर संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह का आरोप है। इसके बाद वे दुबई चले गए हैं। फिलहाल 76 वर्षीय मुशर्रफ में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं।

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हालांकि मामले में मुशर्रफ के वकीलों की ओर से लगाई गई याचिका पर कहा गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक पर विशेष अदलत सुनवाई न करें। मुशर्रफ की याचिका पर अदालत ने संघीय सरकार को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है।

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