Yogi Government Scheme for Marriage

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब शादी करने वाले जोड़ों को मिलेंगे 51 हजार रुपए, बस इस शर्त को करना पड़ेगा पूरा

Yogi Government Marriage Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अक्टूबर 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित की जा रही है।

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Modified Date: May 2, 2023 / 04:06 PM IST
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Published Date: May 2, 2023 4:06 pm IST

लखनऊ : Yogi Government Marriage Scheme : योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के अलग-अलग वर्ग के लोगों के हित में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए लोगों को काफी ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से भी लोगों के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें एक स्कीम शादी से भी जुड़ी हुई है। शादी करने पर सरकार की ओर से लोगों को धनराशि दी जा रही है। हालांकि इस धनराशि को हासिल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

Yogi Government Marriage Scheme :  उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अक्टूबर 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित की जा रही है। इसके तहत अलग-अलग समुदाय और धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्च को खत्म किया जाए।

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इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

Yogi Government Marriage Scheme :  वहीं 2 लाख रुपये सालाना आय सीमा के तहत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये की धनराशि का अनुदान और विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि 10,000 रुपये की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है।

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इन जगहों पर कर सकते हैं आवेदन

Yogi Government Marriage Scheme :  इसके अलावा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर 6,000 रुपये की धनराशि व्यय किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजना के तहत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण और न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है।

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