Government Employees Promotion Latest News: लखनऊ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार वहां का रहने वाला है तो उनके लिए ये बड़े काम की खबर साबित होगी। दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा को दूर कर दिया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि, समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जा सकती हैं।
दिव्यांगजनों को मिलता है 4% आरक्षण
बता दें कि, दिव्यांगजनों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 4अगस्त 2022 को शासनादेश जारी करते हुए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इसमें समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में वरिष्ठ पदों पर और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के वरिष्ठ पदों पर प्रोन्नति की स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। यही वजह है कि, समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के उच्च पदों पर पदोन्नति देने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर विभाग कार्मिक विभाग से राय मांगने के साथ ही कोर्ट में मामला जाने लगा था। कोर्ट ने इस संबंध में कार्मिक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी। समूह ‘ग’ में कई पद कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ तक आते हैं। इसी तरह समूह ‘ग’ से ‘ख’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी। प्रमुख सचिव कार्मिक ने विभागाध्यक्षों को पत्र भेजते हुए कहा है कि दिव्यांगजन कर्मियों को अब इसके आधार पर पदोन्नतियां दी जाएंगी।
मोबाइल कोर्ट से दिव्यांगजन की समस्याओं का होगा समाधान
दिव्यांगजनों के लिए इसके अलावा एक और अच्छी खबर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अधिक से अधिक टैबलेट वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।
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