उत्तर प्रदेश: मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में व्यक्ति को 10 वर्ष जेल की सजा |

उत्तर प्रदेश: मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में व्यक्ति को 10 वर्ष जेल की सजा

उत्तर प्रदेश: मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में व्यक्ति को 10 वर्ष जेल की सजा

Edited By :  
Modified Date: March 21, 2025 / 07:10 PM IST
,
Published Date: March 21, 2025 7:10 pm IST

मुजफ्फरनगर, 21 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने बृहस्पतिवार को आरोपी आबिद को स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष सरकारी वकील प्रदीप कुमार ने बताया कि आबिद को 15 जुलाई 2008 को कोतवाली थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से 450 किलोग्राम ‘डोडा पोस्त’ (पोस्त की भूसी) जब्त की गयी थी।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)