उत्तर प्रदेश: टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट के दोषी पांच लोगों को उम्र कैद की सजा |

उत्तर प्रदेश: टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट के दोषी पांच लोगों को उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश: टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट के दोषी पांच लोगों को उम्र कैद की सजा

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Modified Date: January 17, 2025 / 10:10 PM IST
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Published Date: January 17, 2025 10:10 pm IST

बरेली (उप्र), 17 जनवरी (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 में पथ कर वसूलने वाले कर्मचारियों से मारपीट करने व हत्या की कोशिश के आरोपी पांच लोगों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिगम्बर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत) रवि कुमार दिवाकर ने वर्ष 2019 में बरेली-नैनीताल राजमार्ग पर भोजीपुरा में स्थित टोल प्लाजा (पथ कर वसूली केंद्र) पर कर्मियों से मारपीट करने व हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में सनी, सुमित, विनोद मौर्य, रजत गंगवार और अंकित नामक आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अधिवक्ता ने कहा कि न्यायाधीश दिवाकर ने अपने आदेश में कहा, “सरकार राष्ट्रीय हित में पथ कर वसूलती है, जिससे राजमार्ग और पुल बनते हैं। ऐसे में पथ कर नहीं देना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना होगा। आरोपियों द्वारा एक तरह से राज्य सरकार की सत्ता को चुनौती दी गयी है।”

सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा टोल प्लाजा जैसे सार्वजनिक स्थान पर घटना को अंजाम देते हुए भय का माहौल उत्पन्न करके आवागमन बाधित किया।

भाषा सं. सलीम जोहेब

जोहेब

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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