उप्र : आगरा में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा नेता की जमानत खारिज |

उप्र : आगरा में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा नेता की जमानत खारिज

उप्र : आगरा में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा नेता की जमानत खारिज

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Modified Date: September 18, 2024 / 10:29 PM IST
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Published Date: September 18, 2024 10:29 pm IST

आगरा, 18 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सोनिका चौधरी ने थाना शाहगंज के एक मामले में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाजपा नेता प्रेमचंद्र कुशवाहा की जमानत खारिज कर दी है।

यह घटना 21 अगस्त 2024 की है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी रात्रि 8:30 बजे दुकान से कुछ सामान लेने गयी थी, लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तब उसकी तलाश शुरू की गयी। तलाश करने पर रात्रि 11:30 बजे प्रेमचंद्र कुशवाहा के बाड़े में नाबालिग को पाया।

पीड़िता ने बताया कि उसे बंधक बनाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रेमचंद्र कुशवाहा के चालक भीमा ने दुष्कर्म किया है।

न्यायालय ने सभी तर्क सुनने के बाद प्रेमचंद्र कुशवाहा की जमानत खारिज कर दी।

भाषा

सं, रवि कांत रवि कांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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