मुजफ्फरनगर, 30 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यहां एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां हिरासत में लेने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अदालत ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
अनिल कुमार के अधिवक्ता किरणपाल के अनुसार, सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार की अदालत में मंत्री अनिल कुमार सोमवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें दोपहर तक हिरासत में ले लिया और उनके वारंट को वापस लेने तथा जमानत अर्जी पर तब तक आदेश सुरक्षित रखा, जब तक कि उन्हें अदालत में तीन घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा गया।
बाद में अदालत ने आदेश दिया कि अनिल कुमार को 25,000 रुपये की दो जमानत देने के बाद रिहा किया जा सकता है। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस ले लिया गया। जमानत स्वीकार होने के बाद अनिल कुमार अदालत से लौट आए।
अधिवक्ता किरणपाल ने बताया कि पुलिस ने छह फरवरी, 2022 को जिले के छपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खामपुर गांव में बिना अनुमति के बैठक करने के आरोप में अनिल कुमार सहित कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक की पोशाक पहनना), 269 (संक्रमण फैलाने की लापरवाही), 270 (घातक कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया था।
अनिल कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। रालोद अब भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में साझीदार है।
भाषा
सं, आनन्द, रवि कांत
रवि कांत
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