उप्र : जमानत का दुरुपयोग करने के आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई |

उप्र : जमानत का दुरुपयोग करने के आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई

उप्र : जमानत का दुरुपयोग करने के आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई

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Modified Date: January 21, 2025 / 11:25 PM IST
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Published Date: January 21, 2025 11:25 pm IST

बुलंदशहर, 21 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी जमानत का दुरुपयोग करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बुलंदशहर जिले के शिकारपुर निवासी इमरान का पवित्र इस्लामी धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ जलाने का वीडियो एक सितंबर 2024 को वायरल हुआ था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।

सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2024 में उसने फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने कहा कि वह अन्य धर्मों के लोगों से प्रेरित था और उसने दबाव में आकर वह कृत्य किया था।

इमरान के खिलाफ शिकारपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इमरान जमानत के जरिए जेल से बाहर आने का प्रयास कर रहा था। उस पर 16 जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तामील की गयी थी।

इमरान पर यह कार्रवाई करने के आधार के बारे में पूछे जाने पर बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया, ‘पहला वीडियो, जिसे इमरान ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसने सार्वजनिक व्यवस्था को काफी हद तक बाधित किया था। फिर दो महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद उसने एक और वीडियो पोस्ट किया। इस तरह उसने खुद को मिली जमानत का दुरुपयोग किया, और फिर से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की जिसके बाद उस पर एनएसए लगाया गया।’

भाषा

सं, सलीम, रवि कांत रवि कांत

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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