UP Excise Policy 2024-25: शादी में बिंदास बांट सकेंगे दारू, रेलवे स्टेशन पर खुलेगा शराब दुकान, नई आबकारी नीति पर योगी सरकार ने लगाई मुहर | Public Free for Serve Liquor on Wedding: UP Govt Excise Policy

UP Excise Policy 2024-25: शादी में बिंदास बांट सकेंगे दारू, रेलवे स्टेशन पर खुलेगा शराब दुकान, नई आबकारी नीति पर योगी सरकार ने लगाई मुहर

UP Excise Policy 2024-25 PDF: शादी में बिंदास बांट सकेंगे दारू, रेलवे स्टेशन पर खुलेगा शराब दुकान, नई आबकारी नीति पर योगी सरकार ने लगाई मुहर

Edited By :   Modified Date:  December 20, 2023 / 01:39 PM IST, Published Date : December 20, 2023/1:39 pm IST

लखनऊ: UP Excise Policy 2024-25 PDF शराब के शौकीन लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद शराब पीने वालों को और भी आसानी से शराब मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए पहले ज्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है।

Read More: New Maruti Suzuki Dzire: 24 सालों से लाखों लोगों की एक ही पसंद! नए अवतार में फिर आ रही है ये सस्ती कार…

UP Excise Policy 2024-25 PDF मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आबकारी नीति 2024-25 पर मुहर लगा दी है। इस नीति के तहत अब रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन में शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि इन स्थानों पर सिर्फ प्रीमियम उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी। इतना ही नहीं अब नई आबकारी नीति के तहत बियर की दुकानों पर बैठकर शराब पी सकेंगे। यदि बीयर की दुकानों में 100 वर्ग फीट जगह अलग से 20 मीटर की परिधि के अंदर है तो लाइसेंसी 5000 रुपये शुल्क जमा कर वहां लोगों को बैठाकर बीयर पिला सकेगा। हालांकि इस परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

Read More: Weather Updates: राजधानी समेत इन राज्यों में पड़ेगी कंपाने वाली ठंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में बढ़ेगा कोहरा का प्रकोप

नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब की चार श्रेणियां होंगी। शीरे से निर्मित 25 व 36 प्रतिशत तीव्रता की देसी शराब 200 एमएल क्षमता की कांच व पेट (प्लास्टिक) की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेंगी। अनाज आधारित 42.8 प्रतिशत और 36 प्रतिशत तीव्रता की देसी मदिरा की श्रेणियां भी उपलब्ध होंगी। देसी शराब की यह श्रेणियां 200 एमएल की कांच, पेट (प्लास्टिक) की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेंगी।

Read More: Korba News: सड़क निर्माण कार्य के दौरान जमीन के नीचे से मिला कंकाल, महंत समाज के लोगों ने जताई नाराजगी, ये है पूरा मामला

विवाह या अन्य समारोह में परोस सकेंगे शराब

विवाह या अन्य समारोह के लिए कार्यक्रमों वाले स्थलों पर अब सिर्फ 12 घंटे के दौरान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। नई नीति में समारोह में शराब परोसने की खातिर लिए जाने वाले बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक होगी।

Read More: MP Assembly Winter Session 2023 Live Update: राजयपाल का अभिभाषण खत्म, एमपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित

नई नीति में ये भी सुविधाएं

  • -ठेकों पर शराब के ब्रांड वाले अन्य पेय पदार्थों की बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है।
  • -देशी, विदेशी शराब, बीयर, माडल शाप, भांग, की कुल दुकानों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोती को भी मंजूरी दी गई है।
  • -किसी ब्रांड के पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र की उपलब्धता को समाप्त कर दिया गया है।
  • -देसी शराब की नई दुकानों पर पहली की बजाय पांच अप्रैल तक पुराने स्टाक की शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है।
  • -पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना फुटकर व थोक शराब तथा भांग की दुकान का संचालन बंद नहीं करवाया जा सकेगा।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp