मैनपुरी में एक हत्याकांड के सिलसिले में दो लोगों को सुनायी गयी मौत की सजा |

मैनपुरी में एक हत्याकांड के सिलसिले में दो लोगों को सुनायी गयी मौत की सजा

मैनपुरी में एक हत्याकांड के सिलसिले में दो लोगों को सुनायी गयी मौत की सजा

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Modified Date: March 18, 2025 / 10:10 PM IST
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Published Date: March 18, 2025 10:10 pm IST

मैनपुरी (उप्र), 18 मार्च (भाषा) मैनपुरी की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के नानमई गांव में 10 महीने पहले हुई हत्या के एक मामले में एक महिला समेत दो लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

सरकारी वकील राकेश गुप्ता ने बताया कि अदालत ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि पर्याप्त सुबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया।

उन्होंने बताया कि चमरपुरा गांव के पवन यादव ने छह मई 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पिता नरेंद्र सिंह (60) पांच मई की शाम को पास के एक गांव में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए थे। वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश शुरू की।

गुप्ता के अनुसार तलाश के दौरान रानीपुर गांव में एक पुलिया के पास नरेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन मिला। बाद में उनका शव नानमई गांव के एक तालाब में पाया गया था।

सरकारी वकील का कहना है कि जांच के दौरान पुलिस ने नानमई गांव की मनु (42), करहल के ऋषि और गदिया गांव के अभय उर्फ ​​भूरा (28) को हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

गुप्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुबूतों पर विचार करने के बाद मनु और अभय उर्फ ​​भूरा को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।

गुप्ता ने बताया कि अदालत ने सुबूतों के अभाव में एक अन्य आरोपी ऋषि को बरी कर दिया।

भाषा सं सलीम

राजकुमार

राजकुमार

 

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