अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया |

अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया

अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया

Edited By :  
Modified Date: January 18, 2024 / 01:01 PM IST
,
Published Date: January 18, 2024 1:01 pm IST

वाराणसी (उप्र), 18 जनवरी (भाषा) वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है । अदालत ने कहा,‘‘ इसलिए वाराणसी के जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है।’’

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में अवरोधक लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था। यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इससे पहले तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)