गोंडा में विवादित स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर तनाव, पुलिस बल तैनात |

गोंडा में विवादित स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर तनाव, पुलिस बल तैनात

गोंडा में विवादित स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर तनाव, पुलिस बल तैनात

:   Modified Date:  October 6, 2024 / 08:25 PM IST, Published Date : October 6, 2024/8:25 pm IST

गोंडा (उप्र) छह अक्टूबर (भाषा) गोंडा जिले में रविवार को एक विवादित स्थान पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया।

एक अधिकारी ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लेकर प्रतिमा को वहां से हटवा दिया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

अपर जिलाधिकारी (एडीएम) आलोक कुमार ने बताया कि जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में जमदरा ग्राम पंचायत के उज्जैनी जमाल गांव निवासी दया प्रकाश शुक्ला दर्जनों लोगों के साथ गांव में स्थित कब्रिस्तान के समीप दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए पहुंच गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन को सूचित किया।

एडीएम ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर विवादित स्थान पर दुर्गा प्रतिमा रखने से मना किया तो लोगों ने नारेबाजी की और बलपूर्वक प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के अड़े रहने के कारण आयोजक को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने दुर्गा प्रतिमा को कब्जे में ले लिया। अधिकारी ने कहा कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है।

कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 2022 में भी आयोजकों ने विवादित स्थल पर मूर्ति रखने का प्रयास किया था और उस समय भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।

इस बीच आयोजक दया प्रकाश शुक्ला ने बताया, “कब्रिस्तान के पास काली माता के नाम पर जमीन स्थित है। ग्रामीण उसी जमीन पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया।”

उसने कहा कि एक अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को तीन अक्टूबर तक एसएचओ से रिपोर्ट प्राप्त कर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था।

ज़िलाधिकारी (डीएम) नेहा शर्मा ने इस संबंध में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “ प्रकरण में उनके स्तर से पूरी छानबीन करने के बाद नियत समय सीमा के अंदर विधि सम्मत आदेश पारित किया जा चुका है। आज प्रशासन की कार्रवाई उसी आदेश के आलोक में हुई है।”

उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी दशा में नए स्थान पर न तो कोई प्रतिमा रखी जाएगी और न ही नई परम्परा शुरू की जाएगी।

डीएम ने लोगों से अपील किया, “वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कानून हाथ में लेने की कोशिश न करें। किसी ने भी बिना अनुमति नए और विवादित स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”

भाषा सं आनन्द नोमान

नोमान

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)