निजी फर्मों को चोरी-छिपे डीएपी खाद बेचने के आरोप में आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा |

निजी फर्मों को चोरी-छिपे डीएपी खाद बेचने के आरोप में आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा

निजी फर्मों को चोरी-छिपे डीएपी खाद बेचने के आरोप में आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा

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Modified Date: November 13, 2024 / 06:12 PM IST
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Published Date: November 13, 2024 6:12 pm IST

शाहजहांपुर, 13 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में खाद की किल्लत के बीच 16 निजी फर्मों को चोरी-छिपे डीएपी उर्वरक बेचने हेतु देने के आरोप में खाद आपूर्तिकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि हिंडालको कंपनी द्वारा भेजी गई 235 मीट्रिक टन डीएपी खाद को बरेली से शाहजहांपुर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक निजी फर्म को दी गई थी। मगर फर्म ने प्रशासन द्वारा खाद के आवंटन के लिए बनाई गई पर्यवेक्षण समिति को सूचना दिये बिना खाद को 16 निजी फर्मों को बिक्री के लिये दे दी।

सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा बनाई गई समिति दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने और कालाबाजारी रोकने के साथ ही किसानों के खेत के क्षेत्रफल के हिसाब से उसे खाद उपलब्ध कराने का काम करती है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शाहजहांपुर जिले में डीएपी खाद की काफी किल्लत है। ऐसे में पर्यवेक्षक समिति को बताए बगैर आवंटित खाद को चोरी-छिपे बेचने के लिये दे दी गयी। इसके बाद उनके निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर शर्मा की ओर से डीएपी खाद की आपूर्ति करने वाली फर्म तथा 16 विक्रेताओं के विरुद्ध रोजा थाने में मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जिला कृषि विकास अधिकारी किशोर शर्मा ने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी ने 16 सदस्यीय एक टीम भी गठित की है जो पूरे मामले की जांच कर रही है।

शर्मा ने बताया कि उन्होंने खाद आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ 16 खाद विक्रेताओं के विरुद्ध थाना रोजा में आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भाषा

सं, सलीम, रवि कांत रवि कांत

 

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