बलिया में व्यक्ति की हत्या के जुर्म में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा |

बलिया में व्यक्ति की हत्या के जुर्म में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बलिया में व्यक्ति की हत्या के जुर्म में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  October 8, 2024 / 12:37 AM IST, Published Date : October 8, 2024/12:37 am IST

बलिया, (उप्र) सात अक्टूबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या और दो व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करने के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में सोमवार को छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत वीर ने सोमवार शाम को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने आज मुकदमे की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी छह आरोपियों विजय कुमार यादव, विरजू, राजेश यादव, रामकृष्ण यादव, सुमन एवं कल्पनाथ को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के उभांव थाना क्षेत्र के भीटा भुवारी गांव में 15 अप्रैल 2023 की रात्रि अनिल यादव, उसके चाचा उदय भान और चचेरे भाई शैलेंद्र पर उसके पट्टीदारों ने लाठी-डंडे और भाला से हमला कर दिया, जिसमें तीनों को गंभीर चोट आई। अनिल की उपचार के लिए मऊ ट्रृॉमा सेंटर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

भाषा सं आनन्द नोमान

नोमान

 

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