Sitapur Lok Sabha Election 2024

Video Viral : ‘मतदाता पर्ची बनवाने गए तो कहा कि महिलाओं को भेजो’..! शख्स ने पुलिसवालों पर लगाए ये गंभीर आरोप, देखें वीडियो

Sitapur Lok Sabha Election 2024 : पुलिसवालों ने बस्तों पर हमारे परिवार की महिलाओं की मतदाता पर्ची नहीं बनने दी।

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Modified Date: May 13, 2024 / 11:35 AM IST
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Published Date: May 13, 2024 11:35 am IST

Sitapur Lok Sabha Election 2024 : सीतापुर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में मतदान आज यानी सोमवार, 13 मई को सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें शामिल हैं। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, मध्य प्रदेश की 8 सीटों, बिहार की 5 सीटों मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो वहीं यूपी के सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की पांच विधासभा सीटें सीतापुर, लहरपुर, बिसवां, महमूदाबाद, सेवता में वोटिंग जारी है। इस बीच, सीतापुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है।

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सीतापुर के गुलजार अहमद का कहना है कि ‘पुलिसवालों ने बस्तों पर हमारे परिवार की महिलाओं की मतदाता पर्ची नहीं बनने दी। हमें भगा दिया। हमसे कहा कि खुद महिलाएं आएं। हमारे घर की औरतें, आदमियों के बीच कैसे चली जाएंगी’।

वोट कार्ड के बिना भी कर सकते है मतदान

लोकसभा चुनाव में वोट कार्ड न होने की स्थिति में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटर आईडी से इतर चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है।

यह हैं 12 विकल्प

आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जाब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी) सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

 

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