Section 144 in force till April 30 in Bareilly district

इन त्योहारों पर लगा दी गई पाबंदी, इस जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Section 144 in force till April 30 in Bareilly district जुलूस-प्रदर्शन और शोभायात्रा पर पाबंदी लगा दी है। 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी।

Edited By :   Modified Date:  March 7, 2023 / 08:03 AM IST, Published Date : March 7, 2023/8:03 am IST

Section 144 in force till April 30 in Bareilly district : उत्तर प्रदेश। बरेली जिले में खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचना के मुताबिक होलिका दहन, होली, शब-ए-बरात, रामनवमी, गुड फ्राइडे, रमजान और परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बरेली डी. जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी ने निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों को शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने के लिए हमनें सभी समुदाय के लोगों से बातचीत की है।

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इन त्योहारों में लगा दी गई धारा-144

इन त्योहारों होली, शब-ए-बारात, रामनवमी, गुडफ्राइडे और रमजान के मद्देनजर डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सभी थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी। बगैर अनुमति के जुलूस-प्रदर्शन और शोभायात्रा पर पाबंदी लगा दी है। 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। त्योहार और परीक्षाओं के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है।

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सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाया गया प्रतिबंध

Section 144 in force till April 30 in Bareilly district : सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। घरों की छतों पर ईंट-पत्थर के टुकड़े के साथ तेजाब और किसी तरह का विस्फोटक एकत्र करने वालों पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा-144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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