Section 144 Imposed in Across Uttar Pradesh After Atiq Ahmed Shootout

अतीक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू, प्रयागराज में चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं पुलिस के जवान

अतीक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू, प्रयागराज में चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं पुलिस के जवान! Section 144 Imposed in Across Uttar Pradesh

Edited By :   Modified Date:  April 16, 2023 / 09:01 AM IST, Published Date : April 16, 2023/9:01 am IST

नई दिल्‍ली: Section 144 Imposed in Across Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। या​नि अब एक ही स्थान पर पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। वहीं, धारा 144 के लग जाने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट स‍र्विसेज को बंद किया जा सकता है।

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Section 144 Imposed in Across Uttar Pradesh वहीं, दूसरी ओर ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर का काफिला उस इलाके में गश्त कर रहा है, जहां कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी। प्रयागराज में पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी ज़िलों में सीआरपीसी की धारा-144 लागू की गई है।

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धारा 144 क्‍यों लगाई जाती है?

धारा 144 को लागू करने की मंशा लोगों को एक जगह पर जुटने से रोकना है। शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए इसे लगाया जाता है।

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धारा 144 लगने पर क्‍या होते हैं नियम?

धारा 144 लगने पर इलाके या क्षेत्र में 5 या उससे ज्यादा व्‍यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक होती है। यानी यूपी में कहीं भी अब 5 या उससे ज्‍यादा लोगों के जुटने की मनाही होगी। इसका पालन न करना कानून का उल्‍लंघन माना जाएगा। धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। यूपी के मामले में ऐसा किया गया है। क्षेत्र या इलाके में हथियारों को ले जाने पर पाबंदी होती है।

 

 

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