Rape of a minor girl who went to the farm, seeing her alone, made her a victim of lust

खेत गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अकेला देख दरिंदे ने बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

खेत गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अकेला देख दरिंदे ने बनाया हवस का शिकार, Rape of a minor girl who went to the farm, seeing her alone, made her a victim of lust

Edited By :   Modified Date:  May 18, 2023 / 04:50 PM IST, Published Date : May 18, 2023/4:15 pm IST

प्रतापगढ़ : जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 24 साल कैद की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

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इस मामले में थाना नवाबगंज में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 13 वर्षीय लड़की 31, मई 2018 को गांव के निकट खेत में गई थी और इस दौरान उसे अकेला देख अजीत सरोज ने उससे दुष्कर्म किया। पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार सरोज ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी, तो वह उसकी हत्या कर देगा। लेकिन लड़की ने परिजनों को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अजीत सरोज के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्जकर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।

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न्यायधीश आलोक द्विवेदी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर सरोज को दोषी ठहराया और उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।