बरेली (उप्र) सात जनवरी (भाषा) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले में मंगलवार को बरेली जिले की एक अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत ने उन्हें 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
मामले में वादी के अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वह अदालत नहीं आये जिसके बाद गांधी को 17 जनवरी को पेश होने को कहा गया है।
इसके पहले, अदालत ने आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले को लेकर गांधी को नोटिस जारी करके सात जनवरी को पेश होने के लिए कहा था।
बरेली के सुभाष नगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद-विधायक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने गांधी के विरुद्ध फौजदारी निगरानी स्वीकार कर मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए इस साल सात जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया था लेकिन वह मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें 17 जनवरी को पेश होने के लिये समय दिया है।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
सिम्मी
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