इस जिले में धारा 144 लागू, आगामी त्यौहार के मद्देनजर यहां लिया गया फैसला

इस जिले में धारा 144 लागू, आगामी त्यौहार के मद्देनजर यहां लिया गया फैसला! Prohibitory orders imposed under section 144 in Mathura

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  • Publish Date - July 24, 2022 / 12:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

मथुरा। section 144 in Mathura: आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि जिले में 18 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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section 144 in Mathura: उन्होंने कहा कि हरियाली तीज, मुहर्रम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी जैसे आगामी त्योहारों के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, पंचायत चुनावों और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। चहल ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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