उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा |

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: November 14, 2024 / 08:35 PM IST
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Published Date: November 14, 2024 8:35 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 14 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने अभियुक्त विवेक कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरोजा देवी नामक महिला ने आसपुर देवसरा थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 26 अप्रैल 2022 की सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा कि उसका छोटा बेटा सुनील बिस्तर पर नहीं था और तलाश शुरू करने पर उसके बेटे का क्षत-विक्षत शव गोपलपुर में एक बाग में पड़ा मिला था।

तहरीर के अनुसार गांव के ही विवेक कुमार और कुछ अन्य लोगों ने कुछ दिन पहले सुनील को पीटते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जांच करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

शर्मा ने बताया कि अदालत ने बुधवार को अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर कुमार को दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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