गोरखपुर (उप्र), दो जनवरी (भाषा) सोलह साल जेल में बिताने के बाद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूफ अंततः अपने परिवार से मिलने जा रहा है। 50 वर्षीय मसरूफ को सात फरवरी को गोरखपुर जिला जेल से रिहा किया जाएगा। उसे 2008 में जेल की सजा हुई थी।
मसरूफ को बहराइच में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था। उसने बिना वीसा या पासपोर्ट के भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। शुरुआत में उस पर जासूसी का आरोप लगा था। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे इन आरोपों से बरी कर दिया था और उसे खिलाफ केवल आव्रजन नियमों के उल्लंघन का आरोप बरकरार रखा था।
अधिकारियों ने कहा कि जेल में 16 साल बिता चुका मसरूफ निर्धारित सजा से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। इसलिए गृह मंत्रालय ने उसकी रिहाई का आदेश जारी किया है।
गोरखपुर जिला जेल अधीक्षक एके कुशवाहा ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि मसरूफ को दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है जहां से उसे अटारी सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
कुशवाहा ने कहा, “विदेश मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिया है और जेल अधिकारियों की तरफ से जारी कार्यवाही से इस प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।”
मसरूफ को चार साल पहले वाराणसी केंद्रीय कारागार से गोरखपुर जेल लाया गया था। अपनी रिहाई के बारे में पता चलने पर उसने राहत और खुशी जाहिर की। जेलर के मुताबिक, “मसरूफ ने हिरासत में रहने के दौरान अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया और अब वह पाकिस्तान में अपने परिवार से मिलने को बेकरार है।”
भाषा सं राजेंद्र मनीषा
मनीषा
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