सुलतानपुर, 16 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक विशेष अदालत ने लगातार दो पेशियों में गैर हाजिर रहने पर समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक संतोष पांडेय तथा 10 अन्य लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया।
सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में लगातार दो सुनवाई में आरोपियों द्वारा बयान दर्ज नहीं कराने के बाद यह आदेश पारित किया।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित है और इस मामले में देहात कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज किये गये थे।
उन्होंने बताया कि आरोप लगाया गया था कि लम्भुआ से तत्कालीन सपा विधायक संतोष पांडेय और उनके 12 समर्थकों ने प्रशासनिक मंजूरी के बिना जनसभाएं कीं थीं।
पांडेय ने बताया कि ये शिकायतें फ्लाइंग स्क्वॉड ऑफिसर और खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह ने दर्ज कराई थीं।
उन्होंने बताया कि आरोपियों पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड-19 महामारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जिरह पूरी हो चुकी है और केवल आरोपियों के बयान होने हैं हालांकि उनके बार-बार अनुपस्थित रहने से अदालती कार्यवाही बाधित हुई।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को दो आरोपी परमात्मा यादव और सत्यपाल सिंह ही अदालत में मौजूद थे जबकि पूर्व विधायक तथा 10 अन्य आरोपी अनुपस्थित थे।
पांडेय ने बताया कि अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है।
भाषा सं. सलीम जितेंद्र
जितेंद्र
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